साउथ एमसीडी ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व मूत्र करने पर लगायाप्रतिबंध

 


नई दिल्ली,  (वेबवार्ता) साउथ एमसीडी ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और मूत्र करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। साउथ एमसीडी ने यह निर्णय लिया है कि उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी और उनपर 1000 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। आयुक्त ने सभी लाईसेंसिंग निरीक्षक, जनस्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई/सहायक सफाई निरीक्षक और मलेरिया/सहायक मलेरिया निरीक्षक को उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इन आदेशों का सभी ज़ोनों में सख्ती से पालन करवाया जाए ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। साउथ एमसीडी द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए मौके पर ही उल्लंघनकर्ताओं का चालान किया जाएगा और उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। अगर उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माने का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं तो संबंधित निगम अधिकारी द्वारा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, धार कार्ड या कोई अन्य उपलब्ध दस्तावेज़ से उसके नाम, घर का पता व माता-पिता की जानकारी ली जाएगी। यदि उल्लंघनकर्ता के पास कोई पहचान पत्र भी नहीं है तो अधिकारी द्वारा मोबाइल से उसका फोटो लिया जाएगा। अधिकारियों द्वारा सख्ती से उल्लंघनकर्ता से मौके पर ही जुर्माना वसूल करने का प्रयास किया जाएगा। यदि फिर भी उल्लंघनकर्ता जुर्माना अदा नहीं करता है तो संबंधित अधिकारी उसके विरुद्ध डी.एम.सी. एक्ट अधिनियम 455 के अंतर्गत जुर्माना वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की शुरु की जाएगी। साउथ एमसीडी ने यह निर्णय केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के तहत लिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19पर रोक लगाने के लिए जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51(बी) के तहत जुर्माने के साथ दण्डनीय अपराध माना जाएगा।


 


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